आगरा: पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार व पुलिस उपायुक्त नगर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए शहर में लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने वाले वांछित बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुखबिर की सूचना पर रेलवे पुल के पास चेकिंग
थाना लोहामंडी पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक रोहित कुमार मय पुलिस फोर्स शामिल थे, रेलवे पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वांछित अपराधियों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने वाला बदमाश, जिसकी पहचान साहिल पुत्र सत्तार निवासी 46/45, रोडवेज कॉलोनी, थाना जगदीशपुरा, आगरा के रूप में हुई है, घटना को अंजाम देकर आगरा से भागने की फिराक में है।
ऑटो रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग
इसी दौरान, कोठी मीना बाजार की तरफ से एक हरे रंग का ऑटो आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ऑटो चालक पुलिस को देखकर घबरा गया और जीआईसी ग्राउंड की तरफ भागने लगा। भागने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर गिर गया। ऑटो के अंदर से एक व्यक्ति तेजी से झाड़ियों की तरफ भागा और पुलिस टीम पर जानलेवा नीयत से फायरिंग कर दी।
आत्मरक्षा में पुलिस ने की जवाबी फायरिंग, बदमाश घायल
पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।
घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती
घायल अभियुक्त साहिल को प्राथमिक उपचार के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद उससे गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे हमले के कारणों और अन्य साथियों के बारे में जानकारी मिल सके।
अभियुक्त पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त साहिल एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ थाना लोहामंडी में मु0अ0सं0 73/2025 धारा 352/121(1)/132/351(2)/109(1) बीएनएस के तहत पहले से ही मुकदमा दर्ज है, जो ट्रैफिक पुलिस पर हमले से संबंधित है। इसके अलावा, उसका आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है, जिसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:
* मु0अ0सं0 14/23 धारा 392/411 भादवि, थाना जगदीशपुरा (लूट)
* मु0अ0सं0 5/23 धारा 414 भादवि, थाना लोहामंडी (अपराध में प्रयुक्त संपत्ति रखना)
* मु0अ0सं0 198/24 धारा 334/392/411 भादवि (चोट पहुंचाना, लूट)
* मु0अ0सं0 218/24 धारा 414 भादवि, थाना हरीपर्वत (अपराध में प्रयुक्त संपत्ति रखना)
पुलिस आयुक्त कार्यालय ने इस मुठभेड़ और बदमाश की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।