मुंबई: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने 2.1 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड और शेयरों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए चौकसी पर लगाए गए 2.1 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली के लिए की गई है। इस राशि में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।
2022 में लगाया गया था जुर्माना, अब संपत्ति कुर्क करने का आदेश
गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और एमडी चौकसी पर अपने सहयोगी राकेश गिरधरलाल गजेरा के साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) साझा करने के आरोप हैं। यह कदम 15 मई को मेहुल चौकसी को भेजे गए डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि वह 15 दिनों के भीतर पैसा नहीं भरते हैं, तो उनकी संपत्तियों के साथ-साथ बैंक खातों को भी कुर्क कर लिया जाएगा। चौकसी को यह डिमांड नोटिस जनवरी 2022 में सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद भेजा गया था।
बकाया राशि वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज – CDSL और NSDL – और म्यूचुअल फंड्स से कहा है कि वे चौकसी के अकाउंट से किसी भी तरह की डेबिट की अनुमति न दें। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर सहित सभी खातों को जब्त करने का निर्देश दिया है।
चौकसी पर 14,000 करोड़ के PNB स्कैम का आरोप
नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी पर पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में PNB घोटाला सामने आने के बाद दोनों ही देश से फरार हो गए थे।
भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अप्रैल में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से 65 वर्षीय चौकसी को गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में भारत छोड़ने के बाद से चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। साल 2023 में चौकसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए बेल्जियम गया था, तभी उसे वहां लोकेट किया गया। फिलहाल, वह भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर हिरासत में है और PNB स्कैम का मुख्य आरोपी उसका भांजा नीरव मोदी भी ब्रिटेन की जेल में बंद है।