राजस्थान में अजीबोगरीब चालान: बाड़मेर में बाइक सवार का कटा ‘सीट बेल्ट’ न लगाने पर चालान, पुलिस की लापरवाही उजागर!

Anil chaudhary
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राजस्थान में अजीबोगरीब चालान: बाड़मेर में बाइक सवार का कटा 'सीट बेल्ट' न लगाने पर चालान, पुलिस की लापरवाही उजागर!

बाड़मेर, राजस्थान: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाड़मेर ग्रामीण पुलिस थाने की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक बाइक सवार का ‘सीट बेल्ट’ नहीं लगाने के आरोप में चालान काट दिया गया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह हास्यास्पद घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और दक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार सौभान पुत्र मंगलाराम की बाइक का चालान काटा गया है। चालान पत्र में साफ़ तौर पर लिखा गया है कि “मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत चालक ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है।” यह बात सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि बाइक पर सीट बेल्ट का प्रावधान ही नहीं होता।

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चालान पत्र में कुल पाँच धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें हेलमेट न पहनना, रजिस्ट्रेशन न होना, और बीमा न होना जैसी वास्तविक बातें भी शामिल हैं। लेकिन “सीट बेल्ट नहीं पहनना” जैसा निराधार कारण जोड़ना इस पूरे मामले को मज़ाक का पात्र बना रहा है।

सरकारी दस्तावेज़ पर अधिकारी के हस्ताक्षर

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह चालान पत्र बाड़मेर ग्रामीण पुलिस थानाधिकारी द्वारा जारी किया गया है और दस्तावेज़ पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई मज़ाक या फ़र्ज़ी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सरकारी प्रक्रिया के तहत की गई कार्यवाही के बाद ही जारी हुआ है।

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यह घटना दर्शाती है कि पुलिसकर्मी बिना उचित जाँच-पड़ताल किए और नियमों की सही जानकारी के बिना भी चालान काट रहे हैं, जिससे आम जनता को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की लापरवाही से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है।

पुलिस प्रशासन को इस मामले की गंभीरता से जाँच करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

 

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