आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा में एक हैरान कर देने वाले मामले में, अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोपी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) 17 ने रूप सिंह कुशवाह उर्फ रूपा पुत्र हरीश चंद्र निवासी ग्राम खंडा, थाना बरहन, जिला आगरा को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। उस पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
मामला थाना बरहन में दर्ज किया गया था, जहाँ मृतक फूलन देवी के भाई निहाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार, फूलन देवी की शादी रूप सिंह कुशवाह उर्फ रूपा से करीब 25 साल पहले हुई थी। शादी के शुरुआती दौर में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे-धीरे रूप सिंह गलत सोहबत में पड़ गया। वह शराब के नशे में धुत रहने लगा, सट्टेबाजी करने लगा, और गाँव की ही एक महिला श्रीमती उषा देवी से अवैध संबंध बना लिए।
जब फूलन देवी ने इसका विरोध किया, तो आरोपी रूप सिंह उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। अपनी बुरी आदतों के चलते रूप सिंह ने अपनी पत्नी के समस्त जेवर भी बेच दिए। उनके चार बच्चे (दो लड़के और दो लड़कियां) थे, जिनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया।
आत्महत्या और कोर्ट का फैसला
21 मार्च 2022 की रात 11 बजे, आरोपी पति रूप सिंह और उसकी प्रेमिका उषा द्वारा फूलन देवी के साथ अवैध संबंधों को लेकर मारपीट की गई और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस उत्पीड़न से तंग आकर फूलन देवी ने 22 मार्च 2022 को आत्महत्या कर ली।
एडीजे 17 ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्कों के आधार पर आरोपी पति रूप सिंह कुशवाह उर्फ रूपा को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे सात वर्ष के कारावास और पंद्रह सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि, इस मामले में सह-आरोपी महिला श्रीमती उषा देवी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी करने का आदेश दिया।