आगरा: आगरा की चर्चित शोध छात्रा दुराचार और हत्या मामले में आरोपी उदय स्वरूप की जमानत रद्द कराने के लिए विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम की अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कई साल पुराना है, जिसमें शोध छात्रा की दुराचार के बाद पेपर कटर से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले के आरोपी उदय स्वरूप को लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय एक शर्त रखी थी। आदेश में स्पष्ट किया गया था कि अगर आरोपी मुकदमे के विचारण में किसी तरह का व्यवधान डालता है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
जमानत रद्द करने की क्यों हुई मांग?
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही बहुत पहले ही दर्ज हो चुकी है। आरोपी पक्ष ने भी अपने बचाव में सात गवाहों की गवाही के लिए अदालत में एक सूची दाखिल की थी, लेकिन अब आरोप है कि आरोपी जानबूझकर मुकदमे के निस्तारण में देरी कर रहा है। इसी आधार पर, वादी ने गुप्ता के माध्यम से उदय स्वरूप की जमानत रद्द करने के लिए एडीजे प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है और दोनों पक्षों को उस दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।