हाईवे के किनारे जमीन पर घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, सरकार ने लगाई रोक

Gaurangini Chaudhary
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हाईवे के किनारे जमीन पर घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली: अगर आपकी जमीन किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे के किनारे है और आप उस पर घर बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने ऐसे निर्माण पर रोक लगा दी है। यह फैसला खासकर उन इलाकों के लिए लिया गया है जहां नए हाईवे बन रहे हैं या भविष्य में उनका विस्तार किया जाना है।

घर बनाने पर रोक क्यों लगाई गई है?

यह रोक मुख्य रूप से भविष्य में हाईवे के चौड़ीकरण की योजना को देखते हुए लगाई गई है। सरकार चाहती है कि जब भी सड़क का विस्तार किया जाए, तो उसमें कोई रुकावट न आए। इसी वजह से हाईवे के आसपास के इलाकों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।

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क्या है नया नियम?

निर्माण पर दूरी की सीमा:

सड़क के मध्य रेखा से 40 से 45 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का निर्माण अवैध माना जाएगा।

घर बनाने के लिए सुरक्षित दूरी:

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क के मध्य रेखा से 75 फीट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही माना गया है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC):

हाईवे के किनारे घर बनाने से पहले आपको संबंधित सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

अस्थाई रोक:

यह रोक स्थाई नहीं है। यह अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

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इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और कुछ जिलों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसलिए, अगर आप हाईवे के किनारे जमीन खरीदने या घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो संबंधित विभाग से पूरी जानकारी जरूर लें।

 

 

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