दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक के लिए PM UDAY योजना की आवेदन तारीख 31 जनवरी 2027 तक बढ़ी। जानें पात्रता, ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज।
नई दिल्ली। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मकान और प्लॉट के मालिकाना हक से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-UDAY) के तहत आवेदन करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है। अब पात्र लोग 31 जनवरी 2027 तक कन्वेयंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 कर दिया है। तय समयसीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी नहीं की जाएगी।
तीन महीने बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख
PM-UDAY योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पात्र लोगों को संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। सरकार की ओर से आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब आवेदकों को दस्तावेज तैयार करने और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
पात्र निवासी इस अवधि में अपनी संपत्ति के अनुसार कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या है PM-UDAY योजना?
केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियां दिल्ली आवास अधिकार योजना यानी PM-UDAY की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पात्र परिवारों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े अधिकार और कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को शामिल किया गया है। वर्ष 2026 में नियमों में बदलाव के बाद इन कॉलोनियों में संपत्ति से जुड़े अधिकारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रावधान किए गए।
डीडीए के बाद राजस्व विभाग संभाल रहा जिम्मेदारी
योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास थी। बाद में आवेदन और दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को सौंपी गई।
उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, राजस्व विभाग के पास जिम्मेदारी आने के बाद करीब 20 हजार नए पंजीकरण हुए हैं। वहीं, इससे पहले डीडीए के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया था। सरकार का लक्ष्य योजना के जरिए लाखों परिवारों को संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
ऐसे करें PM-UDAY योजना में ऑनलाइन आवेदन
योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र लोगों को दिल्ली सरकार के स्वगम पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- नए आवेदक: पहले PM-UDAY पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य PM-UDAY कार्ड प्राप्त करना होगा।
- पहले से पंजीकृत आवेदक: जिन लोगों ने पहले डीडीए के तहत पंजीकरण कराया है, वे अपनी पुरानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: स्वगम पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करने होंगे।
- सहायता: आवेदन में परेशानी होने पर संबंधित जिले के PM-UDAY सेल या हेल्पडेस्क से मदद ली जा सकती है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
आवेदन करने से पहले अपनी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, स्वामित्व की कड़ी और अन्य जरूरी कागजात तैयार रखें। आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सही होना जरूरी है। साथ ही यह भी जांच लें कि आपकी कॉलोनी और संपत्ति योजना के तहत पात्र हैं या नहीं।
अंतिम तारीख: 31 जनवरी 2027। पात्र आवेदकों को इस तारीख से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
