- पहले लिखा छेड़छाड़ व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा लिखा अब डकैती का
- बॉल लगने से टूटी थी कार की लाइट, बाद में हुआ बवाल
आगरा। क्रिकेट की गेंद क्या केवल खेल के ही काम आती है, तो अधिकतर लोगों का उत्तर हैं में होगा। लेकिन आगरा शाहगंज क्षेत्र में एक क्रिकेट की गेंद ने क्या कुछ न करा दिया। पहले छेड़छाड़, मारपीट और एससी/एससी एक्ट का अपराध दर्ज करवाया, उसके बाद डकैती।
ये है पूरा मामला
डकैती में भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित समेत चार को नामजद किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस ने घटना की सूचना पर जांच में आखिर क्या पाया? सवाल ये भी उठता है की अभी तक पुलिस ने गलत पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे कई सवाल हैं जो इस मामले में खड़े हो रहे हैं।
पहला मुकदमा शाहगंज थाने में 26 मार्च को त्रिवेणी नगर, गढ़ी भदौरिया निवासी मिथलेश मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने लिखा। इस मुकदमे में आर्दश नगर खेरिया मोड़ निवासी फरीद खान, इरशाद, गफ्फूर को नामजद किया था। इन पर पुलिस ने बलवा, मारपीट, तोड़फोड़, छेड़छाड़, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा लिखा।
ये आरोप लगाए गए
आरोप लगाया कि वह मित्तल हॉस्पिटल अपने समधी से मिलने आए थे। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी खड़ी की। एक लड़के ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जब विरोध करने पर वह अभद्रता करने लगा। इस बीच महिलाओं से छेड़छाड़ भी की गई। इस बीच आरोपित के समर्थक आ गए और उन्होंने मारपीट और धमकी दी।
दूसरा मुकदमा तीन अप्रैल को फिरोज खान आजाद की ओर से मुकदमा लिखाया गया। वह आर्दर नगर के निवासी हैं। जोधपुर में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं। इनके बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे। पिता रिटायर शिक्षक हैं। दो भाई हैं जो फौज और पुलिस में हैं। उनका आरोप लगाया कि तीन चार गाड़ियों में भरकर आए लोगों ने हमला बोला था। मारपीट की और लूटपाट करके भाग गए।
मुकदमे में भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित, मिथलेश मौर्य, गोगा मौर्य, पीयूष मौर्य नामजद हैं।
पुलिस ने बताया कि पहले दिन मारपीट और बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को छानबीन में जानकारी मिली कि मित्तल हॉस्पिटल पर एक कार खड़ी थी। क्रिकेट की बॉल से उसकी पीछे की लाइट टूट गई। जब गाड़ी के मालिक ने विरेाध किया तो विवाद हो गया। इसके बाद गाड़ी वाले पक्ष से कुछ और लोग मौके पर आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुई।
दोनों तरफ मुकदमे लिखे गए हैं। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अरविंद सिंह तोमर, इंस्पेक्टर शाहगंज