अभी चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान मिलती हैं वेतन और अन्य सुविधाएं
नई दिल्ली । संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया गया है। इससे पहले एक विधेयक को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। सराकर ने जिन मुद्दों को चर्चा करने और पारित कराने के लिए चुनाव किया है उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 भी शामिल है। इसे इसी साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलते हैं।
सरकार जो संसोधन ला रही है उसमें इन्हें कैबिनेट सचिव के समान सुविधाएं मिल सकती हैं। इसमें वित्तीय घाटा नहीं है, लेकिन बेचैनी इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही के साथ मिलाकर संभावित रूप से उनके हाथ बांधा जा सकता हैं। उनके कथित अधिकार को खत्म किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव के बराबर देखे जाने का मतलब है कि आपका कद केंद्र सरकार के राज्य मंत्री से भी नीचे होगा। ऐसे में जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दौरान उल्लंघनों के लिए एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जाएगी तब इसका असर दिख सकता है।
अभी तक के जो प्रावधान हैं उसके मुताबिक, चुनाव आयुक्त वेतन और सेवा शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर हैं। अब सरकार इसे बदलने की तैयारी में है। वर्तमान में जब चुनाव आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी को बैठक के लिए बुलाते हैं, या उनसे किसी चूक या आदेश के उल्लंघन करने पर स्पष्टीकरण मांगते हैं तो उनका आदेश ऐसा माना जाता है कि जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आदेश हो। अगर उन्हें कैबिनेट सचिव के बराबर खड़ा किया जाता है तो उनके अधिकारों को नियंत्रण करने के समान होगा।
सूत्रों ने यह भी कहा है कि यदि विधेयक पारित हो जाता है तो यह एक और विरोधाभास पैदा करेगा। संविधान कहता है कि सीईसी को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान तरीके से ही हटाया जा सकता है। हालांकि, व्यवहारिक रूप से सीईसी की सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के अनुरूप होती हैं।