Agra News : अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट कें सात आरोपी बरी

MD Khan
By MD Khan
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Agra : अपहरण, दुराचार ,पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपित सात आरोपियों को साक्षी/पीड़िता कें बयान में गम्भीर विरोधाभास पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर नें बरी करनें कें आदेश दिये।

थाना खेरागढ़ में दर्ज मामलें कें अनुसार वादनी मुकदमा नें 17 अगस्त 2016 को थाने पर तहरीर दें । आरोप लगाया कि, उसकी छोटी बहन 6 अगस्त 2016 की सुबह 9 बजें बाजार से सामान लाने गयी थी।जो घर वापस नहीं आई।

वादनी नें उक्त मामलें में रिंकू पुत्र राकेश गोस्वामी निवासी गांव खरगपुर , थाना कोलारी ,जिला धौलपुर राजस्थान को आरोपित किया था। उसकी नामजदगी गलत पाये जाने पर पुलिस नें उसकें विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

पीड़िता की बरामदगी उपरांत उसकें बयान कें आधार पर आरोपी राम बरन 40 वर्ष, निवासी ख र ग पुर जिला धौलपुर , गोकुल 60 वर्ष, खरग सिंह 65 वर्ष, हरीश चन्द 54 वर्ष, सल का उर्फ सालिग राम 50 वर्ष, घोर पन्नी उम्र 80 वर्ष रघुवीर 45 वर्ष एवं सोनू के विरुद्ध पुलिस नें आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था। राम बरन पर अपहरण दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट एवं अन्य पर उसका सहयोग करनें का आरोप था सोनू की म्रत्यु पर उसकें विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।

मुकदमें के विचारण उपरांत पीड़िता कें बार बार बयान बदलनें, चिकित्सयीय साक्ष्य से दुराचार की पुष्टि नहीं होने बचाव पक्ष कें अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर अदालत नें सभी आरोपियों को बरी करनें कें आदेश दियें।

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