■ घटना के 6 दिन बाद पुलिस एवं पीएसी नें बीहड़ से कराया था मुक्त
■ 8 आरोपियों कें विरुद्ध आरोप पत्र हुआ था पेश, एक की म्रत्यु हो गयी
आगरा। फिरौती हेतु अपहरण के मामलें में आरोपित ओमी, रामबाबू, रामप्रकाश, हरिओम उर्फ छंगा, विनोद, बिजेंद्र तोमर, एवं सतीश तोमर को साक्ष्य कें अभाव में अपर जिला जज 12 महेंद्र कुमार नें बरी करने के आदेश दियें।
थाना मनसुख पुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार पाराशर नें थाने पर तहरीर दें ,कथन किया कि 22 जनवरी 2011 की शाम 6 बजें वादी कें पिता सत्य प्रकाश रोजाना की भांति घर से ट्यूबवेल पर सोनें कें लियें घर से गयें थे। , रास्तें में हथियारबंद बदमाशों ने वादी के पिता का फिरौती हेतु अपहरण कर लिया।
पिता के फोन से फोन कर बदमाशों ने 16 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस एवं पीएसी ने संयुक्त अभियान चला 28 जनवरी 2011 को वादी कें पिता को मुक्त कराया था । मुकदमे कें विचारण के दौरान अपह्रत सत्य प्रकाश द्वारा आरोपियों को पहचानने से इंकार करनें एवं आरोपियों कें अधिवक्ता भारत सिंह के तर्क पर अदालत नें आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।