लखनऊ : राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है।
सरकार इस योजना का लाभ न केवल किसान परिवारों बल्कि पट्टाधारकों और बटाईदारों तक भी पहुंचा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में शुरू की गई योजना के तहत राज्य के किसानों की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा 5 लाख रुपये तक की तत्काल सहायता दी जा रही है।
गौरतलब है कि 2017 तक किसान सामान्य बीमा पर निर्भर थे और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हालाँकि, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शामिल है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है, ताकि सहायता देने में देरी न हो।
उन्होंने कहा कि पहले किसानों को बीमा पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती थी। हालांकि, इस योजना के तहत अब किसानों को तुरंत राहत मिल रही है।