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Supreme Court: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, वुजुखाने की सफाई की अनुमति

Dharmender Singh Malik
1 Min Read
Sunplus

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वुजुखाने की सफाई की अनुमति दी है। वुजुखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया है। सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी (वुजुखाना) की सफाई की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इसी वुजुखाने में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है।

कोर्ट ने कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। सफाई के दौरान किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।

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बता दें कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजुखाने में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वुजुखाने को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट दी।

बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया था।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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