Union Budget 2024: इनकम टैक्‍स में मिलेगी छूट या करना होगा इंतजार? आ गया अपडेट

Dharmender Singh Malik
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मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। हालांकि, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

इससे पहले अटकलें थीं कि नए टैक्‍स रिजिम के तहत टैक्‍सपेयर्स के लिए वोट-ऑन-अकाउंट में पर्सनल इनकम टैक्‍स छूट (Income Tax Exemption) 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर अधिकारी ने बताया कि टैक्‍स में छूट देने का ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

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आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपये हुई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था (New Direct Tax Regime) की घोषणा की थी। इस व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके साथ ही मूल छूट सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था। वहीं केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15 हजार रुपये की कटौती भी लागू किया गया था।

वेतन पाने वालों के लिए भी कई राहतें दी गईं

पिछले बजट यानी 2023 के बजट के दौरान वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए, नई टैक्‍स व्यवस्था के तहत मानक कटौती पेश किया गया था। पुरानी टैक्‍स व्यवस्था (Old Tax Regime) वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश करती है।

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नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत और क्‍या बदलाव

बजट 2023 के दौरान टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव किया गया था. आयकर स्लैब (Income Tax Slab) को पहले के सात से घटाकर छह कर दिया गया था। अगर किसी व्‍यक्ति की सालाना इनकम 7 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो छह टैक्‍स स्‍लैब के तहत आपको टैक्‍स भरना होगा। तीन लाख रुपये पर कोई टैक्‍स नहीं होगा। वहीं 3-6 लाख तक के लिए 5 फीसदी, 6-9 लाख सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख से से ज्‍यादा पर 15 फीसदी, 12-15 लाख सालाना पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्‍यादा पर 30 फीसदी टैक्‍स भरना होगा।

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विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस छूट की उम्मीद

गौरतलब है कि नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था चुनने वाले को HRA, LTA, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं   मिलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अन्‍य अधिकारी ने कहा कि उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस के तहत छूट का ऐलान कर सकता है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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