धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में अभियुक्ता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, नौकरी के नाम पर 27 लाख रुपये हड़पने का था आरोप

MD Khan
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आगरा । नौकरी के नाम पर 27 लाख रुपये हड़पने के मामले में आरोपी श्रीमती नगमा बेगम पत्नी सलीम निवासी काला महल थाना छत्ता, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।

वादी मुकदमा मोहित मल्होत्रा निवासी जयपुरिया सनराइज थाना ताजगंज ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि, एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर श्रीमती नगमा बेगम ने वादी से 27 लाख रुपये लिए थे। वह 6 माह तक वादी को एटा स्थित एफसीआई के गोदाम पर ले जाती रही। बाद में मना कर दिया और अन्य जगह नौकरी लगवाने की कहकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया।

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अभियुक्ता की जमानत जिला जज द्वारा खारिज कर दिए जाने पर उसने अपने अधिवक्ता हम्माद शाहिद हुसैन के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अभियुक्ता की रिहाई के आदेश दिए।

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