लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर और डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित चार सूचना आयुक्तों के पदों पर रिक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच द्वारा दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर 2023 को इन रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे थे और 19 दिसंबर 2023 को आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। दो महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
याचिका में बताया गया है कि अभी आयोग में कुल पांच रिक्तियां हैं और 26 फरवरी को आयोग के सभी सूचना आयुक्त रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद आयोग पूरी तरह खाली हो जाएगा।
अमिताभ और नूतन ठाकुर ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए हाईकोर्ट से राज्य सरकार को तत्काल इन रिक्तियों को भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की थी।
हाई कोर्ट ने सरकार से निम्नलिखित सवालों के जवाब मांगे हैं:
- सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने में देरी क्यों हो रही है?
- इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?
- रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?
हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है।