Advertisement

Advertisements

इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख 55 हजार दिलाने के आदेश

यूनिवर्सल सौंम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड

MD Khan
2 Min Read

आगरा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम नें यूनिवर्सल सौंम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से वादी मुकदमा को क्लेम की राशि, मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में 5 लाख 55 हजार रुपये दिलाने कें आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज सचदेवा निवासी कावेरी कुंज फेस 2 ,कमला नगर एवं उनकीं मां श्रीमती ललिता सचदेवा नें सँयुक्त रूप से जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में अपने अधिवक्ता अशोक छाबड़ा के माध्यम से मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया। उसनें यूनिवर्सल सौंम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से आईओवी हेल्थ केयर प्लस पालिसी ली जो 31अगस्त 2013 से 30अगस्त 2014 तक वैद्य एवं प्रभावी थी।

See also  दहशत में गांव! आधी रात को पति को किया था फोन, अब मिली लाश - क्या खुलेगा नानऊ की इस खूनी पहेली का राज़?

वादी ने 14 सितम्बर 2016 तक उसका नवीनीकरण कराया। वादी की मां श्रीमती ललिता सचदेवा का भी उक्त पालिसी में चिकित्सयीय बीमा था।

29 मार्च 2016 को मां कें सीने में दर्द होनें पर उन्हें इलाज हेतु मैक्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। 4अप्रेल 2016 को वादी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मां कें इलाज में 5 लाख 39 हजार 492 रुपयें खर्च हुये। वादी द्वारा समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण कर इंश्योरेंश कंपनी में क्लेम प्रस्तुत करनें पर कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करनें पर वादी नें उक्त मुकदमा दायर किया।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम कें अध्यक्ष सर्वेश कुमा र एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार नें आदेश पारित करने की दिनांक से 45 दिन कें अंदर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित क्लेम की राशि कें रूप में 5 लाख रुपये दिलाने के साथ साथ मानसिक कष्ट एवं वादव्यय कें रूप में 55 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

Advertisements

See also  आगरा: स्वास्तिक ने किया नेशनल पेनमैन चैंपियनशिप 2024 का पोस्टर जारी
See also  राष्ट्रीय व प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में अल्वी एजुकेशन सोसायटी से मुन्ना अल्वी को आगरा अध्यक्ष नियुक्त किया गया
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement