आगरा: जिला कृषि अधिकारी विनोद सिंह ने जानकारी दी है कि जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देशों के अनुसार, उप जिलाधिकारी के साथ मिलकर विकासखण्ड शमशाबाद की निजी उर्वरक दुकानों और साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण किया गया।
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निरीक्षण के दौरान जनता खाद भण्डार, शमशाबाद द्वारा निर्धारित मूल्य 1350 रुपये से अधिक, यानी 1650 रुपये पर डी.ए.पी. उर्वरक बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया। इसके अलावा, कृषकों को बिना खरीद रसीद के उर्वरक देने की भी जानकारी मिली। दुकान के प्रबंधक ने बताया कि उन्हें भवानी ट्रेडर्स, जीवनी मण्डी से अधिक दर पर उर्वरक प्राप्त हुआ है। इस मामले में दोनों विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
इसके साथ ही, बी पैक्स, एत्मादपुर के आंकिक (लेखाकार) श्री राधव कृष्ण पर 447 बैग डी.ए.पी. का बिना पोस मशीन के वितरण करने का आरोप लगा है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन है। उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।
जिला कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि रबी की फसलों के लिए जनपद में फास्फेटिक उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। आज 925 मै.टन डी.ए.पी. साधन सहकारी समितियों पर भेजी गई है, जिसका वितरण कल से शुरू होगा।
आयोग के स्तर से सभी मण्डल स्तर के अधिकारियों और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे दुकानों और समितियों पर निगरानी रखें और उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्यों पर सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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