एडीए ने रकाबगंज में अवैध निर्माण पर लगाई रोक

Praveen Sharma
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आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने आज रकाबगंज वार्ड में एक अवैध निर्माण को सील कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद फरमान और मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद हनीफ ने सदर भट्टी, खोजा हवेली रोड स्थित संपत्ति संख्या 13/361ए पर बिना किसी मानचित्र की स्वीकृति के अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

एडीए के प्रवर्तन विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28क (1) के तहत इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया। यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी के निर्देश पर सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में सचल दस्ते की मदद से की गई।

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