यूपी में योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। 400 वर्गमीटर के भूखंड पर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के लिए नए मानक लागू किए गए हैं। इसके साथ ही आलू उत्पादक किसानों को बीज पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की छूट मिलेगी। जानें और क्या हैं ये बदलाव।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल पंप खोलना और भी सरल हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए अंदर-बाहर जाने के लिए नौ मीटर चौड़ाई का रास्ता अनिवार्य नहीं होगा। यह संशोधन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में किया गया है।
नई मानक व्यवस्था
सरकार के इस फैसले के अनुसार, अब यदि किसी के पास 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है, तो वह पेट्रोल पंप संचालित कर सकता है। पहले के नियमों के तहत पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर) से अधिक क्षेत्रफल की अनिवार्यता थी।
मानकों में बदलाव
संशोधन के बाद अब पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर जाने और निकलने के लिए न्यूनतम चौड़ाई की शर्त भी बदल गई है। पहले 9 मीटर चौड़ाई की अनिवार्यता थी, जो अब घटाकर 7.5 मीटर कर दी गई है। इसके अलावा, बफर स्ट्रिप की लंबाई को 12 मीटर से घटाकर 5 मीटर कर दिया गया है, जबकि चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह तीन मीटर ही रहेगी।
किसानों को भी मिलेगी राहत
इसके साथ ही, प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लिए बीज की विक्रय दरों में 500 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देने का निर्णय लिया है। उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि राजकीय आलू बीज की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अवसर का लाभ उठाएं
किसान अब नकद मूल्य पर आलू बीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में आलू की बुआई के लिए 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लगभग 24-25 लाख टन आलू बीज की आवश्यकता होगी। इस वर्ष उद्यान विभाग 40-45 हजार क्विंटल बीज किसानों के बीच वितरित करेगा।