■ 1,35,876.88 रुपये बकाये का नोटिस भेज कर कनेक्शन काटने की धमकी दी
■ वादनी के पति की 26 फरवरी 2016 को हुई थी मृत्यु
■ तिलक राज नामक व्यक्ति के नाम पर बकाया का नोटिस वादनी के पति के नाम भेजा गया
■ 30 जुलाई 2022 को टोरेंट पावर ने दिया था नोटिस
■ वादनी ने 30 अगस्त 2022 को उपभोक्ता आयोग में दायर किया था मुकदमा
■ उपभोक्ता आयोग ने नोटिस निरस्त कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के दिए आदेश
आगरा। 14 वर्ष पूर्व टोरेंट पावर के शहर में आने के बाद से उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों ने भी टोरेंट पावर के खिलाफ धरने-प्रदर्शन किए, लेकिन टोरेंट पावर ने शहर में अपनी जड़ें जमा ली हैं।
हाल ही में, टोरेंट पावर ने तिलक राज के खिलाफ 1,35,876.88 रुपये के बकाए का नोटिस वादनी के मृत पति के नाम पर भेजकर एक नया विवाद खड़ा किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने टोरेंट पावर द्वारा भेजे गए नोटिस को निरस्त कर वादनी को अदेयता प्रमाण पत्र जारी करते हुए उनके आवास पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के आदेश दिए।
इस मामले में, वादनी श्रीमती सोमलता, पत्नी स्व. महेश प्रसाद, निवासी रतन पुरा, विजय नगर कॉलोनी, जिला आगरा, ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मुकदमा दायर किया। वादनी ने आरोप लगाया कि उनके पति स्व. महेश प्रसाद के नाम पर 15 साल पुराना विद्युत कनेक्शन (संख्या 67 0292960) है। वादनी के पति की 26 फरवरी 2016 को मृत्यु हो गई थी, फिर भी टोरेंट पावर ने तिलक राज नामक व्यक्ति के कनेक्शन (संख्या 670006988) पर 1,35,876.88 रुपये का बकाया बिल वादनी के पति के नाम भेजा और भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी।
इस बड़ी राशि का बिल देखकर वादनी हतप्रभ रह गईं और उन्होंने बताया कि उनका तिलक राज से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद टोरेंट पावर ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः आयोग ने वादनी के मुकदमे को स्वीकार करते हुए टोरेंट पावर द्वारा भेजे गए बकाये के नोटिस को निरस्त कर दिया।
यह मामला टोरेंट पावर की कार्यशैली पर सवाल उठाता है और उपभोक्ताओं के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है।