आगरा: टेंट कर्मी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने म्रतक की विधवा और उसके चार बच्चों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 12 लाख 4 हजार रुपये की मुआवजा राशि दिलाने का आदेश दिया है। यह राशि म्रतक के परिवार को जीवन यापन में मदद करने के लिए प्रदान की गई है।
मामला 2 जुलाई का है, जब श्रीमती भावना (37 वर्ष), निवासी ग्राम सरेन्धी, अपने पति के साथ काम करने के बाद मोटरसाइकिल से हसन पुरा से सरेन्धी लौट रही थी। इसी दौरान ट्रक चालक राजवीर सिंह, निवासी ग्राम बैरी खेरागढ़, ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और उन्हें दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया।
इस दुर्घटना के बाद श्रीमती भावना और उनके चार बच्चों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया था। म्रतक की पत्नी ने मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी। मामले पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से वादनी और उनके बच्चों के लिए 12 लाख 4 हजार रुपये की मुआवजा राशि दिलाने का आदेश दिया, जिससे परिवार को एक बड़ी राहत मिली है।
