सरकारी पिस्टल बरामदगी मामले में आरोपियों की जमानत स्वीकृत, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश

MD Khan
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आगरा। सरकारी पिस्टल की बरामदगी और आयुध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपित धर्मेंद्र उर्फ पिंटू और रामू की जमानत स्वीकृत हो गई है। जिला जज ने दोनों आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उनके रिहाई के आदेश दिए हैं।

मामला कुछ इस प्रकार है कि 2 जून 2023 को थाना बाह में तैनात मुख्य आरक्षी ब्रजेश कुमार ने एक सरकारी पिस्टल के गायब होने की सूचना दी थी। उनका आरोप था कि एसआई राजा बाबू यादव को सरकारी पिस्टल मय मैगजीन और दस कारतूस प्रदान किए गए थे, लेकिन पुलिस चौकी पर खाना बनाने वाले रितिक द्वारा यह पिस्टल चोरी कर ली गई। रितिक ने यह पिस्टल आरोपी धर्मेंद्र उर्फ पिंटू को बेच दी थी, और इसके बाद पिंटू ने इसे आरोपी रामू को बेच दिया था।

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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से उक्त सरकारी पिस्टल बरामद की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की जमानत के लिए उनके अधिवक्ताओं बिजेंद्र सिंह और तेजेंद्र राजपूत ने तर्क प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर जिला जज ने उनकी जमानत स्वीकृत कर दी। अब धर्मेंद्र उर्फ पिंटू और रामू को रिहा कर दिया गया है।

इस मामले ने पुलिस विभाग के अंदर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर सुरक्षा और गड़बड़ी के दृष्टिकोण से। अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

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इस घटना के बाद पुलिस विभाग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

 

 

 

 

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