आगरा, उत्तर प्रदेश: व्यवसायी राजेश कुमार के प्रतिष्ठान से सामान लेकर बोगस चेक देने के आरोपी अजय प्रकाश गौतम को न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या पांडेय ने अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया, जो बाद में दो बार डिसऑनर हो गया।
मामला क्या है?
यह मामला आगरा जिले के हरीओम कॉम्प्लेक्स, सेवला स्थित ‘बजरंग इंटर प्राइजेज’ के प्रोप्राइटर राजेश कुमार से जुड़ा हुआ है। राजेश कुमार के प्रतिष्ठान पर स्टील के गेट, डबल बेड, सोफे, कुर्सी, रेलिंग आदि का विक्रय किया जाता है। आरोपी अजय प्रकाश गौतम ने राजेश कुमार के प्रतिष्ठान से डेढ़ लाख रुपये का सामान खरीदा और इसके बदले चेक दिया।
हालांकि, जब चेक को बैंक में डाला गया, तो वह डिसऑनर हो गया, और बाद में दो बार चेक को रद्द कर दिया गया, जिससे व्यवसायी को वित्तीय नुकसान हुआ।
अदालत का आदेश और अभियुक्त की तलब
वादी के अधिवक्ता अशोक मंगल और दीक्षा पाठक ने अदालत में तर्क पेश करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य आपत्तिजनक और धोखाधड़ी का है। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्या पांडेय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी अजय प्रकाश गौतम को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा और मामले की अगली सुनवाई में भाग लेना होगा।
आगे की कार्यवाही
अब अदालत ने आरोपी को समन भेजकर उसे आगामी सुनवाई के लिए तलब किया है। अगर आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला इस बात का भी संकेत है कि बोगस चेक देने वाले आरोपियों के खिलाफ अदालत सख्ती से कार्रवाई करती है।