केंद्र सरकार ने Income Tax भरने वालों को दी बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

admin
2 Min Read

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से टैक्स रिफंड को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं, जिसका फायदा देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स को मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन नियमों को लेकर जानकारी दी गई है।

21 दिन में लेना होगा फैसला

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जानकारी देते हुए नए नियमों के बारे में कहा है कि अब से बकाया टैक्स के मुकाबले रिफंड के मुकाबले रिफंड एडजस्ट करने में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। इस तरह के मामलों में टैक्स अधिकारियों को 21 दिनों में फैसला लेना होगा। विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिए गए इस फैसले से मुकदमेबाजी में भी काफी कमी आएगी।

See also  86% बैंकिंग फ्रॉड पूंजीपतियों ने किए, 2022 तक 10 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए

पहले 30 दिन थी समय सीमा

डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स ने बताया है कि पहले यह समय सीमा 30 दिन की थी, लेकिन अब इसको घटाकर 21 दिन करने का फैसला लिया गया है। अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर टैक्स भरने वाला एडजस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह मामला एसेसिंग अधिकारी के पास जाएगा और वह इसे 21 दिन के अंदर सुलझाएंगे और अपनी राय देंगे।

रिफंड का गलत एडजस्टमेंट

इसके अलावा कुछ मामलों मे धारा 245 के तहत सूचना जारी करने के लिए डिमांड पोर्टल पर भी जवाब दिया था कि किसी भी तरह की गलत डिमांड को एसेसिंग अधिकारियों द्वारा रोका जा चुका है। इसके साथ ही कई बार मांगों के खिलाफ रिफंड का गलत एडजस्टमेंट किया गया है, जिससे कई बार शिकायतें हुई हैं।

See also  सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement