नई दिल्ली: सरकार ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इसके अलावा, ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।