चंडीगढ़ । हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच में शामिल हुए और उन्होंने महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा व निराधार करार दिया है। सिंह से यहां सेक्टर 26 थाने में करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। उनके वकील दीपक सभरवाल ने पत्रकारों को बताया कि उनके मुवक्किल को पेश होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा था और उन्होंने उसका पालन किया।
वकील के अनुसार सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ लगे आरोप झूठे व निराधार हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज व अन्य चीजें भी दीं। वकील ने कहा कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। हमने पुलिस के साथ सहयोग किया। हमारे पास जो भी दस्तावेज व सबूत थे हमने पुलिस को दे दिए हैं। मंत्री के वकील ने बताया कि सिंह ने पुलिस को सूचित किया है कि जब भी जरूरत होगी वह फिर से जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
सभरवाल ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 को शामिल करने के बारे में कहा कि प्राथमिकी में कोई भी धारा जोड़ी व हटाई जा सकती है। यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। सिंह ने आरोप लगने के बाद खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। पहली बार विधायक बने सिंह पर भादंवि की धारा 354 354 ए 354 बी 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता महिला कोच से भी पूछताछ की गई थी।