नई दिल्ली: अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से और कम समय में दोगुना करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी स्कीम आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. किसान विकास पत्र (KVP) नामक यह स्कीम वर्तमान में 7.5 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है, जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बड़े बैंकों की 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज से भी ज्यादा है.
किसान विकास पत्र (KVP) कैसे करेगा आपका पैसा डबल?
किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा जारी एक वन-टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आपका निवेश एक तय अवधि में दोगुना हो जाता है. 7.5 फीसदी की मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से, यह स्कीम आपके निवेश को केवल 115 महीनों (लगभग 9 साल और 7 महीने) में दोगुना कर देती है. वहीं, ज्यादातर बड़े बैंक 5 साल की सामान्य FD पर 6.5 से 7.15 फीसदी सालाना के बीच ब्याज दे रहे हैं, जिसमें पैसे को दोगुना होने में 120 महीने या इससे भी ज्यादा समय लग जाता है. यह KVP को एक अधिक आकर्षक विकल्प बनाता है.
KVP में कौन कर सकता है निवेश?
किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इसमें सिंगल अकाउंट के साथ-साथ ज्वॉइंट अकाउंट की सुविधा भी उपलब्ध है. यह योजना नाबालिगों के लिए भी है, लेकिन इसकी देखरेख अभिभावक को करनी होती है. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या NRI को छोड़कर, यह योजना ट्रस्ट के लिए भी लागू है.
KVP में आप 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना होगा कि KVP में निवेश पर अर्जित लाभ की रकम पर टैक्स देना पड़ता है. सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट इस स्कीम पर लागू नहीं होती.
KVP अकाउंट खोलने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
KYC प्रक्रिया के लिए आपको कुछ पहचान और पते के प्रमाणों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- KVP आवेदन पत्र
- एड्रेस प्रूफ
- जन्म प्रमाण पत्र (DOB सर्टिफिकेट)
KVP अकाउंट कैसे खोलें?
आप अपने पास के किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर KVP अकाउंट खोल सकते हैं. फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है. आवेदन प्रक्रिया बेहद सीधी है:
- फॉर्म पर अपना पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखें.
- निवेश की जाने वाली राशि स्पष्ट रूप से लिखें.
- KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है. यदि चेक से भुगतान कर रहे हैं, तो फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी अवश्य दें.
- फॉर्म में स्पष्ट करें कि KVP एकल या ज्वॉइंट ‘ए’ (दोनों को भुगतान) या ज्वॉइंट ‘बी’ (किसी एक को भुगतान) सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है.
- अगर इसे ज्वॉइंट रूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें.
- अगर लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता-पिता का नाम या अभिभावक का नाम लिखें.
- फॉर्म जमा करने पर आपको लाभार्थी के नाम, मेच्योरिटी तिथि और मेच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.
अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा
किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले लोगों को कुछ शर्तों और परिस्थितियों में अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलती है. KVP खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को अकाउंट का ट्रांसफर किया जा सकता है. साथ ही, ज्वॉइंट अकाउंट होल्डर्स में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर या कोर्ट के आदेश से भी अकाउंट का ट्रांसफर किया जा सकता है.