आसाराम बापू को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल

आसाराम बापू

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जोधपुर: जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को राजस्थान उच्च न्यायालय ने इलाज के लिए सात दिन की पैरोल प्रदान की है। 85 वर्षीय बापू पुलिस हिरासत में रहते हुए महाराष्ट्र में चिकित्सा करवाएंगे।

बलात्कार के दोषी:

जोधपुर की POCSO अदालत ने आसाराम बापू को अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था, जबकि गुजरात की एक अदालत ने उन्हें एक अन्य महिला शिष्या से बलात्कार के मामले में दोषी पाया था।

स्वास्थ्य कारणों से पैरोल:

जेल में रहते हुए आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत या पैरोल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

पिछली याचिका खारिज:

इससे पहले, मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की अपील की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह चिकित्सा उपचार के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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