हाईवे के किनारे जमीन पर घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, सरकार ने लगाई रोक

Gaurangini Chaudhary
Gaurangini Chaudhary - Content writer
2 Min Read
हाईवे के किनारे जमीन पर घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली: अगर आपकी जमीन किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे के किनारे है और आप उस पर घर बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने ऐसे निर्माण पर रोक लगा दी है। यह फैसला खासकर उन इलाकों के लिए लिया गया है जहां नए हाईवे बन रहे हैं या भविष्य में उनका विस्तार किया जाना है।

घर बनाने पर रोक क्यों लगाई गई है?

यह रोक मुख्य रूप से भविष्य में हाईवे के चौड़ीकरण की योजना को देखते हुए लगाई गई है। सरकार चाहती है कि जब भी सड़क का विस्तार किया जाए, तो उसमें कोई रुकावट न आए। इसी वजह से हाईवे के आसपास के इलाकों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी यह कदम उठाया गया है।

See also  26/11 Attack: नाव से मुंबई आए आतंकी, शहर पहुंचते ही बिछाने लगे लाशें; पढ़ें मुंबई हमले की न भूलने वाली दास्तां

क्या है नया नियम?

निर्माण पर दूरी की सीमा:

सड़क के मध्य रेखा से 40 से 45 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का निर्माण अवैध माना जाएगा।

घर बनाने के लिए सुरक्षित दूरी:

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क के मध्य रेखा से 75 फीट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही माना गया है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC):

हाईवे के किनारे घर बनाने से पहले आपको संबंधित सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

अस्थाई रोक:

यह रोक स्थाई नहीं है। यह अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

See also  RBI का बड़ा ऐलान: 27 जून से लगातार 3 दिन इन राज्यों में नहीं खुलेंगे बैंक

इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और कुछ जिलों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसलिए, अगर आप हाईवे के किनारे जमीन खरीदने या घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो संबंधित विभाग से पूरी जानकारी जरूर लें।

 

 

See also  गीदड़भभकी देने वाला कंगाल पाकिस्तान अब आया 'लाइन पर'! शहबाज शरीफ ने भारत से मांगी शांति वार्ता की 'भीख', जानें क्यों झुका पाक?
Share This Article
Content writer
Follow:
Passionate about storytelling and journalism. I provide well-researched, insightful and engaging content here.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement