Buldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में Buldozer कार्रवाई पर लगाई रोक, कहा- हमारी अनुमति से ही लें एक्शन

Dharmender Singh Malik
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Buldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुमति के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जाएगा। अगर अवैध विध्वंस का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। एक अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। देशभर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

महिमा मंडन पर सवाल उठाया

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब एक अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़ा किया। अगर अवैध विध्वंस का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा यह रूकना चाहिए।

अवैध निर्माण पर जारी रहेगा एक्शन

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति से ही एक्शन लें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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