इनकम टैक्स पर आज नहीं होगा कोई ऐलान, वित्त मंत्री ने कहा- अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल

Dharmender Singh Malik
3 Min Read
इनकम टैक्स पर आज नहीं होगा कोई ऐलान, वित्त मंत्री ने कहा- अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल संसद में रखा जाएगा. जिससे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

दरअसल, नया आयकर कानून को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा. यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन. हाल ही यह मसौदा विधि मंत्रालय के पास था. नए आयकर कानून मुख्य मकसद मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है.

नए आयकर कानून में क्या बदलाव संभव?
– कानून को आसान भाषा में लिखा जाए, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें.
– अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा.
– कर विवादों (Tax Litigation) को कम किया जाएगा.
– टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन (Compliance) को आसान बनाया जाएगा.
– इसके लिए इन सुधारों के लिए आयकर विभाग को जनता और उद्योग जगत से 6,500 सुझाव प्राप्त किए हैं.

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बता दें, इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में 65 फीसदी से ज्यादा करदाता न्यू टैक्स रिजीम (New tax Regime) को अपना चुके हैं, यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं. इस डेटा में पिछले एक साल के दौरान ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि सरकार ने जब बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को लागू किया तो लोग इसे अपनाने से कतरा रहे थे.न्‍यू टैक्‍स रिजीम-
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%

ओल्ड टैक्स रिजीम
– 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
– 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
– 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%

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गौरतलब है कि, मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है.

 

 

 

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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