नई दिल्ली: अक्सर एटीएम से पैसे निकालते समय या कैश लेन-देन के दौरान हमें कटे-फटे या खराब नोट मिल जाते हैं। ऐसे में दुकानदार तो अक्सर इन्हें लेने से मना कर देते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करें? क्या इसे फेंक दें या बैंक में जाकर बदलवाएं? आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, जिससे अब किसी भी आम आदमी को ऐसे नोट बदलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ATM से कटे-फटे नोट मिलें तो क्या करें?
अगर कभी आपके हाथ में एटीएम से ऐसा नोट आ जाए जो फटा हुआ हो या किनारे से कटा हुआ हो, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। RBI ने ऐसे मामलों के लिए एक आसान प्रक्रिया बनाई है।
- संबंधित बैंक ब्रांच: जिस बैंक के एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं, आपको उसी बैंक की ब्रांच में जाना होगा।
- आवेदन पत्र: वहां आपको एक आवेदन पत्र देना होगा। इसमें आपको कुछ ज़रूरी जानकारी लिखनी होगी, जैसे:
- नोट कब और किस एटीएम से निकाला।
- किस दिन और समय पर निकाला।
- उस एटीएम की लोकेशन क्या थी।
- एटीएम स्लिप: आवेदन पत्र के साथ एटीएम स्लिप भी अटैच करनी होगी ताकि बैंक को सबूत मिल सके कि यह नोट उसी एटीएम से निकला है।
बैंक को यह सारी जानकारी देने के बाद आप उस फटे नोट को जमा कर सकते हैं। बैंक, अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपको उसी मूल्य का नया नोट दे देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुविधा के लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज या फीस नहीं ली जाती है। यह पूरी तरह से मुफ्त सुविधा है।
कौन से नोट बदले जा सकते हैं और कहां?
RBI के नियमों के अनुसार, सिर्फ वही नोट बदले जा सकते हैं जो नियमित इस्तेमाल के कारण फटे या खराब हुए हों।
- मान्य नोट: अगर नोट का किनारा थोड़ा फटा हो, उस पर गंदगी हो, या वह दो टुकड़ों में हो, लेकिन उस पर मौजूद ज़रूरी जानकारी जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर, सीरियल नंबर या RBI की मुहर साफ दिखाई दे रही हो, तो ऐसा नोट आसानी से बदला जा सकता है।
- कहां बदलें: ऐसे नोटों को बदलवाने के लिए आप अपने नज़दीकी सरकारी बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक या फिर RBI के क्षेत्रीय ऑफिस में जा सकते हैं।
- सरल प्रक्रिया: यदि आप खुद जाकर नोट बदलवाने जाते हैं और नोट पर ज़रूरी जानकारी साफ है, तो आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना होता है। नोट एक्सचेंज की यह प्रक्रिया बेहद आसान और झंझट-मुक्त है।
कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे – यह जानना है ज़रूरी!
यह जानना बेहद आवश्यक है कि RBI की गाइडलाइन के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में नोट नहीं बदले जाएंगे:
- अगर कोई नोट 50% से ज़्यादा फट गया है, जल गया है, या कई टुकड़ों में है और उसे जोड़ना मुमकिन नहीं है, तो ऐसा नोट एक्सचेंज नहीं किया जाएगा।
- इसके अलावा, अगर नोट पर मौजूद सीरियल नंबर मिट गया है या महात्मा गांधी का वॉटरमार्क नज़र नहीं आ रहा है, तो वह नोट भी मान्य नहीं माना जाएगा।
इसका मतलब है कि अगर नोट इस हद तक खराब हो गया है कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए, तो बैंक भी उसे बदलने से मना कर सकता है। ऐसे में ध्यान रखें कि नोट को संभालकर रखें और अगर कटे-फटे नोट मिलते हैं तो जितनी जल्दी हो सके बैंक में जाकर उसे बदलवा लें।
नोट बदलवाने का सही तरीका
नोट बदलवाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर नियमों के अनुसार आवेदन करें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे एटीएम स्लिप) के साथ आवेदन जमा करें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ऐसा करें ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा न हो।
यदि आप सोचते हैं कि कोई और बैंक या कोई अनजान व्यक्ति इस नोट को बदल देगा, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि RBI की गाइडलाइन साफ-साफ कहती है कि एटीएम से निकला खराब नोट उसी बैंक में बदला जाएगा। और अगर वह नोट इस्तेमाल के दौरान फटा है, तो किसी भी बैंक से इसे बदला जा सकता है।
क्या आपके पास कोई कटे-फटे नोट हैं जिन्हें आप बदलवाना चाहते हैं?