GST में बड़ा बदलाव: अब केवल 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब, कई चीजें होंगी सस्ती

Gaurangini Chaudhary
Gaurangini Chaudhary - Content writer
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GST Alert! व्यापारियों सावधान 1 जुलाई से GST में नया नियम: अब नहीं चलेगा पुराना खेल, चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत!

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। GST परिषद की 56वीं बैठक में अब सिर्फ दो प्रमुख स्लैब – 5% और 18% को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 40% का एक विशेष स्लैब लग्जरी वस्तुओं के लिए रहेगा। 12% और 28% के पुराने स्लैब को खत्म कर दिया गया है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा (हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस) पर भी टैक्स को खत्म करने पर सहमति बनी है।

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क्या-क्या होगा सस्ता?

इस बदलाव से कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उनकी टैक्स दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

* खाने-पीने की वस्तुएं: मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मांस, जैम, जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर वाली पीने के पानी की बोतल, फलों का गूदा और जूस, दूध से बने पेय, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज।

इसके अलावा, कुछ अन्य उत्पादों पर भी टैक्स कम किया गया है:

* 12% से 5%: टूथपाउडर, दूध पिलाने वाली बोतलें, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी।

* 18% से 5%: शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल।

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* 28% से 18%: सीमेंट, छोटे पेट्रोल-डीजल वाहन और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन।

जूते-चप्पल और कपड़े होंगे और सस्ते

जूते-चप्पल और रेडीमेड कपड़ों पर भी बड़ी राहत दी गई है। अब तक 1,000 रुपये से ज्यादा की कीमत वाले उत्पादों पर 12% GST लगता था। लेकिन, नए नियमों के तहत अब 2,500 रुपये तक के जूते-चप्पल और कपड़ों पर केवल 5% टैक्स लगेगा। 2,500 रुपये से ऊपर के उत्पादों पर 18% टैक्स जारी रहेगा।

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