नई दिल्ली, भारत। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कैलकुलेटर को लॉन्च कर दिया है। यह नया कैलकुलेटर केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी संभावित मासिक पेंशन का सटीक हिसाब लगाने में मदद करेगा, जो उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर गणना करेगा।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पर इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करते हुए बताया कि NPS ट्रस्ट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कैलकुलेटर को लॉन्च किया है। यह कैलकुलेटर NPS और UPS दोनों के तहत ग्राहकों को पेंशन का अनुमान प्रस्तुत करता है। विभाग ने जोर देकर कहा कि यह टूल ग्राहकों को सही पेंशन योजना चुनते समय सूचित विकल्प बनाने में सहायता करेगा। विभाग ने पेंशन कैलकुलेटर का सीधा लिंक भी साझा किया है।
अपनी पेंशन ऐसे करें चेक
कर्मचारी अपनी पेंशन का अनुमान लगाने के लिए इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले वित्त विभाग द्वारा साझा किए गए लिंक https://npstrust.org.in/ups-calculator पर जाएं।
- इसके बाद अपनी जन्म तिथि (Date of Birth), जॉइनिंग डेट (Joining Date), बेसिक पे (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जैसी आवश्यक जानकारियों को दर्ज करें।
- जानकारी दर्ज करने के बाद “कैलकुलेट” (Calculate) पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी संभावित मासिक पेंशन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर सामने आ जाएगी।
UPS के नए नियम और लाभ
1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू हो चुकी है। ये नियम 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में आने वाले कर्मचारियों और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। इस पेंशन स्कीम में गारंटीड पेंशन का लाभ दिया जाता है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करता है।
किस आधार पर मिलेगा पेंशन?
- यह पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी की है।
- पेंशन की राशि कर्मचारी के रिटायर होने से ठीक 12 महीने पहले की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी होगी।
- कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में, उसकी पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।
- न्यूनतम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है।
- ग्रेच्युटी के अलावा, रिटायरमेंट पर एकमुश्त पेमेंट की भी सुविधा है।
सरकार और कर्मचारी का योगदान
यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा देने के मामले में UPS या गारंटीड पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा।
यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति योजना को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।