पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी को घेरा, कहा – ‘ये तो आ बैल मुझे मार’

Dharmender Singh Malik
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पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी को घेरा, कहा - 'ये तो आ बैल मुझे मार'

नई दिल्ली: दिसंबर 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कहेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी के लिए ‘आ बैल मुझे मार’ वाली कहावत का इस्तेमाल किया है।

पीएम मोदी का रिएक्शन

मंगलवार को संसद भवन में हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कहा, “इतनी बड़ी फटकार कोई हो ही नहीं सकती, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है। ये तो अपने पैर पर पत्थर मारना ही नहीं, बल्कि आ बैल मुझे मार वाली बात है।” पीएम मोदी ने इस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा।

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कांग्रेस ने किया बचाव

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने दावा किया कि राहुल गांधी कभी सेना के खिलाफ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा, “वे (सुप्रीम कोर्ट) यह तय नहीं करते कि एक सच्चा भारतीय कौन है? यह विपक्ष के नेता का काम है, सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना उनका कर्तव्य है। मेरा भाई सेना का सर्वोच्च सम्मान करते हैं।”

वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब भी वे राष्ट्रहित से जुड़ा कोई सवाल पूछते हैं, तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा, “हम ही सच्चे भारतीय हैं जो भारत के लिए सवाल उठाते हैं।”

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी से पूछा था कि “वह कैसे कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है?” जब राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर वे ये बातें नहीं कह सकते, तो वे विपक्ष के नेता भी नहीं हो सकते, तो पीठ ने कहा, “संसद में कहिए, सोशल मीडिया पर कहने की क्या जरूरत है?” कोर्ट ने कहा कि सीमा पर संघर्ष के दौरान एक सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा। हालांकि, पीठ ने मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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