नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा मच गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताते हुए बिल की कॉपी को फाड़ दिया। ओवैसी ने इस कदम को बिल के खिलाफ अपने विरोध के रूप में दिखाया और इसे असंवैधानिक करार दिया।
ओवैसी का आरोप: बिल आर्टिकल 26 का उल्लंघन
ओवैसी ने कहा कि यह बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश में धार्मिक झगड़े पैदा करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है, तो इसका असर मस्जिदों पर पड़ेगा, जबकि प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
“यह सरकार मस्जिदों को निशाना बनाना चाहती है,” ओवैसी ने कहा, “कल को कलेक्टर और डीएम कह सकते हैं कि यह सरकार की संपत्ति है और वहां पोस्टर चस्पा कर सकते हैं। मस्जिदें बंद हो जाएंगी।” उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज ASI (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) के नियंत्रण में हैं, और इन संपत्तियों का भविष्य खतरे में है।
अमित शाह का जवाब: वक्फ बिल पर विपक्ष की धमकी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून संसद द्वारा पारित किया गया है और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए डर फैला रहा है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों और वक्फ संपत्तियों में दखल देगा।
उन्होंने कहा, “यह बिल संसद द्वारा पारित किया गया कानून है, और यह भारत सरकार का कानून है। इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा।” शाह ने आगे कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य उन लोगों को पकड़ना है जो वक्फ की जमीन को बहुत कम दाम पर सौ साल तक किराए पर दे रहे हैं। शाह ने इस बिल के जरिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत दिया जो वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
विपक्ष की आलोचना और सरकार की योजना
विपक्ष ने इस बिल को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही तरीके से उपयोग के लिए लाया गया है। सरकार का उद्देश्य उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो वक्फ संपत्तियों को गलत तरीके से बेचने या किराए पर देने का काम कर रहे हैं।
इस बिल का उद्देश्य क्या है?
वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को प्रभावी ढंग से प्रशासनित करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। इसमें वक्फ संपत्तियों को बेचे जाने से रोकने और उनके उचित उपयोग के लिए नियमों को और सख्त करने की बात की गई है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग इन संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।