सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटीफिकेशन जारी किया है। सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।
Vehicle Scrappage Policy: वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग अनिवार्य कर दी है। सरकार के इस फैसले के चलते 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके तहत अब 15 साल पुराने वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो गया है उन्हें भी स्वत: रद्द माना जाएगा। ऐसे सभी वाहनों का निस्तारण पंजीकृत कबाड़ केंद्र से ही करना होगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक 15 साल पुराने सभी वाहनों को केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, निगमों, राज्य परिवहन, पीएसयू के उपक्रम, सरकारी स्वायत्त संस्थानों के साथ कबाड़ करना होगा। इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही इस संबंध में राज्यों से मंजूरी मांगी थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है।
प्राइवेट गाड़ियां भी होंगी ‘कबाड़’
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार का यह फैसला फिलहाल निजी कारों या मोटर वाहनों के मालिकों के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी अगर आपके पास कार या कोई अन्य मोटर वाहन है तो सरकार का यह आदेश आप पर लागू नहीं होगा। हालांकि, अगर आप अपने 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत डिस्पोज करते हैं तो आपको नियमानुसार लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी गाड़ियां के 1 अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये गाड़ी केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं। न्यूज एसेंजी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (Methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, हमने अब 15 साल से अधिक पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली बसों और कारों के सड़क संचालन पर रोक लगाते हुए उनके स्थान पर नए वाहन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।
इन गाड़ियों पर लागू नहीं होगा नया नियम
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप यूनिट ऐसे वाहनों को उनके रजिस्ट्रेशन के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) नियम, 2021 के तहत निष्क्रिय किया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस पॉलिसी में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है। 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई पॉलिसी के तहत, केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक की छूट प्रदान करेंगे।