बच्चों की अश्लील फिल्में देखना और डाउनलोड करना अपराध: SC ने मद्रास HC का फैसला पलटा

Dharmender Singh Malik
1 Min Read
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की अश्लील फिल्मों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि इन फिल्मों को देखना और डाउनलोड करना दोनों ही अपराध हैं। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्में डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।

नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की अश्लील फिल्में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आती हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

See also  पहलगाम का इंतकाम: भारतीय सेना के निशाने पर अब लोकल आतंकी, 50 घंटे में 6 ढेर

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में दिशा-निर्देश भी जारी किए, जिससे बच्चों की अश्लील फिल्मों के खिलाफ कानूनी परिणामों को और अधिक स्पष्टता प्रदान की जा सके।

यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

See also  13 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न सम्मान, 3 पूर्व सांसद भी शामिल
Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement