नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की अश्लील फिल्मों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि इन फिल्मों को देखना और डाउनलोड करना दोनों ही अपराध हैं। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों की अश्लील फिल्में डाउनलोड करना और देखना पोक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।
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