Advertisement

Advertisements

26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए महिला की याचिका खारिज कर दी

Dharmender Singh Malik
2 Min Read

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार, 20 अक्टूबर 2023 को एक 26 वर्षीय महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। अविवाहित महिला ने तर्क दिया था कि वह मां बनने के लिए तैयार नहीं है और गर्भावस्था एक जबरदस्ती यौन संबंध का परिणाम है।

हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि गर्भावस्था सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए बहुत आगे बढ़ गई है और महिला की जान को कोई खतरा नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला ने गर्भावस्था के 26वें सप्ताह तक चिकित्सीय सलाह या उपचार नहीं मांगा था।

See also  Selflessness: The Heart's Unconditional Embrace

महिला के मामले ने भारत में गर्भपात के अधिकारों के बारे में बहस छेड़ दी है। गर्भपात भारत में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक कानूनी है, लेकिन उन मामलों में अपवाद हैं जहां महिला की जान को खतरा है या भ्रूण विकृत है।

कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस मामले में अदालत का फैसला बहुत प्रतिबंधात्मक है और यह महिलाओं को अपने शरीर के बारे में अपने निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करता है। दूसरों ने तर्क दिया है कि अदालत का फैसला अजन्मे बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है।

गर्भपात के अधिकारों पर बहस जटिल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के पास सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच हो।

See also  बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चुनावों के लिए नियुक्त किए नए चुनाव अधिकारी, पीयूष गोयल को मिला यूपी का जिम्मा

Advertisements

See also  Weather Update: उत्तर भारत में भारी वर्षा: यूपी और बिहार में बुरा हाल,कई जिलों में IMD का अलर्ट; पढ़ें ताजा अपडेट
Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement