आगरा: मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जनपदवासियों को सूचित किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत 3 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, निजी विद्यालयों (अंग्रेजी और हिंदी माध्यम) की पूर्व प्राथमिक अथवा कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है. जनपद में कुल 17088 सीटों में से अभी भी 13119 सीटें रिक्त हैं.
रिक्त सीटों की संख्या और आवेदन की अंतिम तिथि
जनपद में RTE के तहत कुल 17088 सीटों में से अब तक 3969 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी 13119 सीटें खाली हैं. RTE योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर 1 फरवरी से 19 फ़रवरी 2025 तक किए जा सकते हैं. मुख्य विकास अधिकारी ने अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों से आवेदन करने का आग्रह किया है.
पात्रता मापदंड
मुख्य विकास अधिकारी ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित समूहों के अंतर्गत आने वाले बच्चे पात्र हैं:
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अलाभित समूह:
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अनुसूचित जाति (SC)
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अनुसूचित जनजाति (ST)
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सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC)
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
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निःशक्त बच्चे (Children with Disabilities)
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HIV या कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक के बच्चे
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नराश्रित बेघर बच्चे
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बीपीएल वर्ग के बच्चे (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर)
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दुर्बल श्रेणी:
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ऐसे बच्चे जिनके माता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे हैं/विकलांग हैं/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी वार्षिक आय ₹1,00,000 तक है (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर).
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आयु सीमा
प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए. ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र (CRS पोर्टल CRSORGI-GOV-IN से जारी) अनिवार्य है. यह शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए पात्र होगा.
प्रवेश प्रक्रिया और जानकारी
शासनादेश और पोर्टल पर अंकित नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाएगी. शासनादेश और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.rte25.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी/नोडल अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्य विकास अधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया:
- बच्चे की नवीनतम फोटो
- बच्चे/अभिभावक का आय एवं जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (ऑनलाइन)
- निवास प्रमाण-पत्र या निवास के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक (फोटो सहित) में से कोई एक.
अभिभावक वरीयता क्रम में अपने आस-पास के क्षेत्र/वार्ड/ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों का ही विकल्प भर सकते हैं.
मुख्य विकास अधिकारी की अपील
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी पात्र अभिभावकों से अपील की है कि यह उनका और उनके बच्चों का अधिकार है, इसलिए इस प्रक्रिया में भाग लें और अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करें.