झोलाछाप की जमानत स्वीकृत: आरोपी को मिली रिहाई

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आगरा: बिना पंजीकरण के हॉस्पिटल संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार झोलाछाप डॉक्टर को जिला जज ने जमानत दे दी है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी प्रेम शंकर पुत्र अमर सिंह निवासी उंझावली, फतेहाबाद, जिला आगरा को पुलिस की लापरवाही पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं।

5 सितंबर 2018 को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने छापेमारी कर आरोपी प्रेम शंकर और विनीत को अप्रशिक्षित और अपंजीकृत होने के बावजूद अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए पाया था।

आरोपी की अधिवक्ता तनीषा भारद्वाज ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं।

पुलिस द्वारा प्रेषित केस डायरी में वादी मुकदमा और गवाहों के बयान उपलब्ध नहीं थे। पुलिस की लापरवाही और जांच में ढिलाई के कारण आरोपी को जमानत दे दी गई।

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