ADA का सख्त संदेश: मानचित्र स्वीकृति लें, नहीं तो गिरा दी जाएगी कॉलोनी! छत्ता वार्ड में 3 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त

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एडीए ने छत्ता वार्ड में 3 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त की

आगरा, 9 फरवरी 2024: आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने आज छत्ता वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाई जा रही 3 बीघा अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

यह कॉलोनी धर्मेन्द्र बघेल, राज भाई, संजय रावत, दीपक सर, लोकेश बघेल और हूतेन्द्र बघेल द्वारा खसरा संख्या-584, मौजा नादऊ, जलेसर रोड, आगरा पर लगभग 3000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाई जा रही थी।

एडीए के प्रवर्तन दल ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के तहत इस भूखंड विकास को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम, जेसीबी और सचल दस्ता के सहयोग से की गई।

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ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान:

  • जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया।
  • निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया गया।
  • कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को उखाड़ दिया गया।

एडीए ने चेतावनी दी है:

  • भविष्य में बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • लोगों से अपील की गई है कि वे एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य शुरू करें।

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