American Visa: स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने आवेदक 21 वर्ष से कम होना चाहिए

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वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट (बाल स्थिति संरक्षण अधिनियम) के तहत कुछ स्थितियों में किसी प्रवासी की आयु की गणना के मकसद के लिए नीति संबंधी एक नियमावली के अद्यतन की घोषणा की है। यह कदम भले ही छोटा है, किंतु इसे उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिनकी वीजा हासिल करने की आयु सीमा निकल गई है, जबकि वे अपने माता-पिता के साथ बचपन में वैध रूप से अमेरिका आए थे। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं।

अमेरिका में परिवार द्वारा प्रायोजित या रोजगार-आधारित वीजा के लिए अपने माता-पिता की स्वीकृत अर्जी के आधार पर वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आव्रजन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक 21 वर्ष का हो जाता है, यानी अगर उसकी आयु निर्धारित उम्र से अधिक हो जाती है, तो वह माता-पिता की अर्जी के आधार पर उनके साथ रहने का आम तौर पर हकदार नहीं रहता।

संघीय एजेंसी ने बताया कि यूएससीआईसी नए दिशा-निर्देश के तहत सीएसपीए के लिए इन प्रवासियों की आयु की गणना के मकसद से फाइनल एक्शन डेट चार्ट के बजाय डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वीजा बुलेटिन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वीजा संख्या कब उपलब्ध होगी। वीजा बुलेटिन में दो चार्ट होते हैं डेट्स ऑफ फाइलिंग चार्ट और फाइनल एक्शन डेट चार्ट।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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