आगरा: अवैध चरस और एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामदगी के मामले में आरोपी ऋषि राजपूत को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्योत्सना सिंह ने जमानत दे दी है। आरोपी की जमानत स्वीकृत होने के पीछे मुख्य कारण स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति और आरोपी के खिलाफ पूर्व आपराधिक इतिहास का न होना बताया गया।
यह मामला थाना सदर में दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा एस.आई. फारुख खान 1 दिसम्बर 2024 को अपनी टीम के साथ अवंतीबाई चौराहे पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुल्तानपुरा गुम्मट में मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और आरोपी ऋषि राजपूत, पुत्र दिनेश कुमार निवासी सुल्तानपुरा को हिरासत में ले लिया।
आरोपी के पास से अवैध चरस और एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
अदालत में तर्क और जमानत
आरोपी के अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर दी और उसे रिहा करने के आदेश दिए।