सावधान : आगरा में धार्मिक पर्वों और परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू

2 Min Read
अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी

आगरा: आगामी धार्मिक पर्वों, प्रवेश परीक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आगरा कमिश्नरेट में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध 17 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने बताया कि इस अवधि में पाँच या अधिक लोगों का एकत्रित होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस निकालना, पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझे का उपयोग करना, हथियार रखना, अफवाह फैलाना, और सार्वजनिक स्थान पर शोर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंध के मुख्य बिंदु:

  • सभा और जुलूस: 5 से अधिक लोग बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
  • धरना-प्रदर्शन: किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
  • पतंग: सिंथेटिक मांझे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
  • हथियार: कोई भी व्यक्ति हथियार या अन्य खतरनाक वस्तु लेकर नहीं चलेगा।
  • अफवाह: अफवाहें फैलाना या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाला कोई भी सामग्री प्रकाशित करना या वितरित करना प्रतिबंधित होगा।
  • शोर: सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
  • यातायात: यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • पर्यावरण: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और बैंड-बाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध आगामी धार्मिक पर्वों, प्रवेश परीक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगाया गया है। साथ ही, कोरोना वायरस महामारी के चलते अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अपर पुलिस आयुक्त ने सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a comment

Leave a ReplyCancel reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.
Exit mobile version