आगरा: आत्महत्या के लिए विवश करने के एक मामले में, अपर जिला जज 7 कनिष्क सिंह ने मृतक की पत्नी श्रीमती कंचन निवासनी खेड़ा गणेशपुर, थाना मटसेना, जिला फिरोजाबाद सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया है।
वादी मुकदमा ओमी ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि उनका पुत्र ओमप्रकाश सिंह 4 दिसंबर 2011 को अपनी पत्नी को ले जाने के लिए अपने मित्रों नरोत्तम और धर्मा के साथ अपनी ससुराल गया था।
ससुराल में मृतक के साडू श्री कृष्ण, साले सत्य प्रकाश, सास श्रीमती उर्मिला और पत्नी श्रीमती कंचन ने वादी के पुत्र के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
5 दिसंबर 2011 को मृतक के साडू ने बात करने के बहाने से उसे लायर्स कॉलोनी बुलाया। अगले दिन तक वादी के पुत्र के वापस न आने पर वादी ने पुत्र के साडू से उसके बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
वादी के पुत्र की लाश आरबीएस कॉलेज की फील्ड में मिली, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा वादी को प्रदान की गई।
मुकदमे के विचारण के बाद, अपर जिला जज कनिष्क सिंह ने आरोपियों के अधिवक्ता सीएल त्यागी और कमलेन्द्र त्यागी के तर्कों और पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया।
इस मामले में, मृतक के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों सहित चार लोगों पर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाया था।
न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें बरी कर दिया।