Advertisement

Advertisements

गजब : प्राइवेट स्कूल के जरिए की 1 करोड़ की हेराफेरी

Dharmender Singh Malik
3 Min Read

नई दिल्ली । मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट के अनुसार साल 2018 में सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ी कुछ कंपनियों की ओर से कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी जिसमें से 1 करोड़ रुपये की हेराफेरी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के माध्यम से की गई।

Delhi University डीयू में फ्री में होगी पढ़ाई, हॉस्टल एग्जाम फीस से भी मिलेगी छूट

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि जेल में बंद दिल्ली के मंत्री ने कथित तौर पर स्कूल के खातों में नकद जमा किया। इसके बदले स्कूल ने मंत्री के सहयोगियों के नाम पर चेक जारी किए। फिर इसे जैन की ओर से चलाई जा रही कथित एक कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

See also  फतेहपुर सीकरी में मुनादी से शुरु हुई ओटीएस योजना: विद्युत बिल पर मिलेगी भारी छूट!

मैनपुरी : युवती के साथ कमरे में मिला यूपी 112 में तैनात सिपाही, टीम के साथ पहुंच गए सीओ, दरवाजा खुलवाया फिर जो हुआ..

चार्जशीट के अनुसार 12 जून 2018 19 जून 2018 और 27 जून 2018 को स्कूल के खाते में कथित रूप से 40 लाख रुपये 20 लाख रुपये और 25 लाख रुपये जमा किए गए थे। फिर स्कूल ने उसी महीने ट्रांसफर कर दिए थे।

पायलट के गढ़ में औवेसी की रैली, कांग्रेस के अंदर बैचेनी बढ़ी

वहीं स्कूल की चेयरपर्सन ने कहा चीजें मेरे पति मैनेज कर रहे थे। मैं केवल स्कूल के शैक्षणिक पक्ष से जुड़ी हूं। वहीं हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपियों की कथित भूमिका को ईडी से स्पष्ट करने को कहा। तीनों आरोपियों ने इस मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है।

See also  ये भाजपा नेता तो निकला मशहूर ठग नटवरलाल का बाप; बैंक से की 17 करोड़ की ठगी; गिरफ्तार

अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए तो परमाणु हमला कर सकता है रूस

जज दिनेश कुमार शर्मा आरोपियों की जमानत याचिकाओं से जुड़ी दलीलों पर सुनवाई कर रहे थे। जज ने ईडी के वकील से कहा इन तीन व्यक्तियों की क्या भूमिका तय की गई? आप आज शाम तक इसे दोबारा दाखिल करें। सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने निचली अदालत के 17 नवंबर 2022 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

स्थानांतरित होने वाले आगरा के सिविल एन्‍कलेव से मेट्रो के लिंक को होगा प्रयास : सांसद

See also  मेट्रो निर्माण से मोती कटरा क्षेत्र के मकानों में आई दरार, कैबिनेट मंत्री ने किया दौरा

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि वैभव और अंकुश ने जानबूझकर धन शोधन में सत्येंद्र जैन की मदद की। वैभव और अंकुश के वकील ने कहा कि जांच अवधि के भीतर अपराध से कोई आय उत्पन्न नहीं हुई इसलिए धन शोधन का अपराध नहीं हुआ।

Advertisements

See also  फतेहपुर सीकरी में मुनादी से शुरु हुई ओटीएस योजना: विद्युत बिल पर मिलेगी भारी छूट!
Share This Article
Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement