दहेज हत्या का आरोपी पति और सास बरी: गवाह मुकरने पर वादी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

दहेज हत्या का आरोपी पति और सास बरी: गवाह मुकरने पर वादी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

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नई दिल्ली: आगरा में दहेज हत्या के एक मामले में जिला जज ने आरोपी पति रवि राठौर और सास श्रीमती ईश्वरी देवी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। साथ ही, गवाही से मुकरने पर जिला जज ने वादी मुकदमा ओम कांत सिंह राठौर के खिलाफ विधिक कार्यवाही के आदेश भी दिए हैं।

वादी ओम कांत सिंह राठौर ने अपनी बहन आरती की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का आरोप था कि उसकी बहन की शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया और 11 दिसंबर 2019 को उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने वादी और 5 अन्य गवाहों को अदालत में पेश किया।

गवाही के दौरान वादी और मृतका की मां अपने पहले दिए गए बयान से मुकर गए।

जिला जज ने सबूतों के अभाव और गवाहों के मुकरने के आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही, जिला जज ने वादी ओम कांत सिंह राठौर के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए विधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

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