जयपुर के राजेश गुप्ता को चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायालय, एनआई एक्ट ने 6 महीने की कैद और 5,56,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता साधना गुप्ता को 5 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
श्रीमती साधना गुप्ता ने अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया था कि राजेश गुप्ता उनके परिचित थे और उन्होंने साधना गुप्ता की बेटी को पत्रकारिता का कोर्स कराने के नाम पर उनसे 8 लाख रुपये लिए थे। जब राजेश गुप्ता अपनी बेटी का एडमिशन कराने में असमर्थ रहे तो साधना गुप्ता ने अपनी रकम वापस मांगी। इसके बाद राजेश गुप्ता ने साधना गुप्ता को तीन-तीन लाख रुपये के दो चेक दिए, जो बाउंस हो गए।
अदालत का फैसला
विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर राजेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए उसे 6 महीने की कैद और 5,56,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, अदालत ने साधना गुप्ता को 5 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शेष राशि 6,800 रुपये को राज्य सरकार के खाते में जमा कराने का आदेश दिया गया है।